हाई कोर्ट ने यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी की योगी सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को 26 अप्रैल तक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार इस अवधि के दौरान
 | 
हाई कोर्ट ने यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी की योगी सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को 26 अप्रैल तक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया है।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार इस अवधि के दौरान सभी पांच जिलों के सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही केवल आवश्यक सेवाओं पर ही छूट दी जाएगी। सभी पांच शहरों में बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।

इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रूप से पूरे राज्य में पूर्ण तालाबंदी से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, “राज्य में पूर्ण तालाबंदी लागू करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में सप्ताहांत लॉकडाउन जारी रहेगा।