Jammu and Kashmir में डीडीसी अध्यक्षों को मिला प्रशासनिक सचिव/आईजीपी का दर्जा

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को पूर्ववर्ती नियमों में संशोधन करते हुए जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के अध्यक्षों को प्रशासनिक सचिवों/ पुलिस महानिरीक्षकों के समकक्ष रखने का फैसला किया है। डीडीसी का चुनाव पिछले साल पहली बार जम्मू-कश्मीर में हुआ था और 20 जिलों में डीडीसी के अध्यक्ष डीडीसी के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे।
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Jammu and Kashmir में डीडीसी अध्यक्षों को मिला प्रशासनिक सचिव/आईजीपी का दर्जा

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को पूर्ववर्ती नियमों में संशोधन करते हुए जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के अध्यक्षों को प्रशासनिक सचिवों/ पुलिस महानिरीक्षकों के समकक्ष रखने का फैसला किया है। डीडीसी का चुनाव पिछले साल पहली बार जम्मू-कश्मीर में हुआ था और 20 जिलों में डीडीसी के अध्यक्ष डीडीसी के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे।

पूर्ववर्ती नियमों में संशोधन के अनुसार, डीडीसी अध्यक्षों को प्रोटोकॉल सूची में क्रमांक 26 पर रखा गया है।

वे प्रशासनिक सचिवों/आईजीपी, संभागीय आयुक्तों, भारत सरकार के संयुक्त सचिवों और समकक्ष रैंक के अधिकारियों के बराबर हैं।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के समकक्ष, डीडीसी के उपाध्यक्षों को धारा 27 में रखा गया है।

डीडीसी के सदस्यों को धारा 28 में रखा गया है, जिन्हें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन, नगरपालिका समितियों के अध्यक्ष, सेना में ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी, विभागों के प्रमुख और जिला और सत्र न्यायाधीशों के समकक्ष रखा गया है।

डीडीसी चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन और प्रोटोकॉल लिस्ट में शामिल सदस्यों को यह दर्जा दिया जाना पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी और शक्तिशाली बनाकर जमीनी स्तर पर सरकार के सशक्तीकरण की नीति का हिस्सा है।

न्यूज सत्रोत आईएएनएस