Private School Fees:स्कूल की फीस पर बोला सुप्रीम कोर्ट ” ये व्यवसायीकरण करने जैसा “

कोरोना महामारी के शुरुआत के बाद से ही स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं। ऐसे में माता पिताओ के लिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक राहत भरा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि चूँकि स्कूल बंद हैं,इसलिए स्कूलों को कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं हो
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कोरोना महामारी के शुरुआत के बाद से ही स्कूल बंद हैं और ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं। ऐसे में माता पिताओ के लिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक राहत भरा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि चूँकि स्कूल बंद हैं,इसलिए स्कूलों को कैंपस में दी जाने वाली कई सुविधाओं का खर्च नहीं हो रहा है। यानी की उनके खर्च में भी कमी आई है। ऐसे में उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं की फीस घटानी चाहिए।Private Schools can collect 70% of Tuition Fee: High Court …

वास्तव में राजस्थान के कई स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें उन्हें ये निर्देश दिया गया था की स्कूलों को बच्चो की 30% तक फीस माफ करनी होगी जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने इस मामले पर गौर करते हुए कहा,ऐसा कोई कानून नहीं है, जो राज्य सरकार को इस तरह का अधिकार देता हो, लेकिन हमारा मानना है कि स्कूलों को फीस घटानी चाहिए।Private schools can collect 70% of tuition fees: Rajasthan …

कोर्ट ने कहा, ‘शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लोग महामारी के चलते कई तरह की समस्याओ से जूझ रहे हैं। ऐसे मे स्कूलों को बच्चों और अभिभावकों के लिए राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए। ” कोर्ट ने आगे कहा की कानूनन तो स्कूल ऐसी सुविधाओं के लिए स्कूल फीस नहीं ले सकते, जो छात्रों को दी ही नहीं जा रही है। ऐसे में ऐसी सुविधाओं के लिए फीस लेना ऐसी विकट स्थिति में व्यवसायीकरण करना जैसा होगा।